खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ गुजरात सरकार का सख्त कदम, दंड प्रावधानों में करेगी संशोधन

गांधीनगर, 23 जुलाई . खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अब Gujarat Government बड़ा कदम उठाने जा रही है. बताया जा रहा है कि Gujarat Government ने मिलावट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के दंड प्रावधानों में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, Gujarat Government खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के दंड प्रावधानों में संशोधन करेगी. नए प्रावधानों के तहत अगर हानिकारक भोजन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो दोषी को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा, व्यापारी पर 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

Gujarat Government में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ Government की सख्ती के बारे में जानकारी दी. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि खाद्य पदार्थों में सख्ती को लेकर अभी हमने विचार रखा है और इस संबंध में लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं, जिसके बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा, “खाद्य पदार्थों में मिलावट जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है. Government इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी ताकि नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध भोजन मिल सके.”

बता दें कि Gujarat Government ने मिलावट के मामलों के संबंध में जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगने के लिए 30 दिनों का समय दिया है. नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं.

Gujarat में पिछले कुछ समय में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर Government ने सख्ती के साथ कार्रवाई की है.

पिछले साल अक्टूबर में प्रशासन ने वडोदरा के हाथीखाना थोक बाजार में बड़ी कार्रवाई की थी. प्रशासन ने इस कार्रवाई में 700 किलोग्राम मिलावटी मिर्च पाउडर जब्त किया था.

इसके अलावा, पिछले साल अक्टूबर में Police ने अमरेली में दूध में मिलावट करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया था. Police ने नकली उत्पादों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था.

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