छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

New Delhi, 21 जुलाई . छत्तीसगढ़ के पूर्व Chief Minister भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट के 8 मई के फैसले को Supreme court में चुनौती दी है. Supreme court इस मामले की सुनवाई Tuesday को करेगा. भूपेश बघेल पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है.

हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का फैसला दिया है. भूपेश बघेल ने अंतरिम राहत के तौर पर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर एकपक्षीय रोक लगाने की मांग की है. याचिका में भूपेश बघेल के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है.

आपको बता दें कि दुर्ग से BJP MP विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्‍होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था. समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया था. इसका वीडियो social media पर वायरल हुआ था.

दरअसल, 8 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के पूर्व Chief Minister भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा था. हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व सीएम और पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. भूपेश बघेल की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता.

एएसएच/डीकेपी