क्या है भारतीय संविधान का आर्टिकल 67(ए)? जिसका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र में दिया हवाला

New Delhi, 21 जुलाई . India के 14वें उपPresident जगदीप धनखड़ ने Monday को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब उनके कार्यकाल के अभी दो साल बाकी हैं. अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण करने वाले धनखड़ ने Monday को President द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र भेज दिया, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 67(ए) का जिक्र किया है. आइए जानते हैं कि क्या है आर्टिकल 67(ए)?

जगदीप धनखड़ ने अपने त्यागपत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(ए) का हवाला दिया, जिसमें उपPresident के इस्तीफे का प्रावधान है. संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार, उपPresident, President को संबोधित करते हुए अपने हाथ से लिखे पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है. यह इस्तीफा तुरंत माना जाएगा. उपPresident की ओर से President को ही अपना इस्तीफा देना होता है.

अपने पांच साल के कार्यकाल से पहले कभी भी उपPresident अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, बस उन्हें President को एक लिखित त्यागपत्र सौंपना होगा. यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आती है, जो उपPresident के कार्यकाल की रूपरेखा तय करता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से अब India के नए उपPresident के चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. विशेषज्ञों का कहना है कि उपPresident राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसलिए यह पद लंबे समय तक खाली नहीं रह सकता.

Political पर्यवेक्षकों के अनुसार, इस बात की प्रबल संभावना है कि धनखड़ के उत्तराधिकारी का चुनाव जल्द ही होगा, जैसा कि संसद के ऊपरी सदन के कामकाज में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है.

पिछले एक साल में धनखड़ को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, हाल ही में उन्हें नैनीताल में भर्ती होना पड़ा था. उनकी बीमारी की सटीक प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है.

डीकेपी/