Mumbai , 21 जुलाई . अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित आवास पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका पर Monday को सुनवाई होगी. मोहम्मद शरीफुल फिलहाल Mumbai की आर्थर रोड जेल में बंद है. उसने Friday को जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
अपनी याचिका में आरोपी ने दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ दर्ज First Information Report ‘काल्पनिक कहानी’ है, जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है.
आरोपी ने वकील विपुल दुशिंग के जरिए दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. उसकी याचिका में कहा गया कि घटना की जांच लगभग पूरी हो चुकी है. अब केवल आरोप पत्र दाखिल करना बाकी है. यह भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास मौजूद हैं.
याचिका में आगे कहा गया कि सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है. मौजूदा First Information Report शिकायतकर्ता की काल्पनिक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है. इसलिए आरोपी जमानत की मांग कर रहा है.
इसके अलावा, याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकारों की जानकारी देना अनिवार्य है. घटना 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे की है, जब एक अज्ञात व्यक्ति सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुस गया था. उसने पहले नौकरानी से बहस की और जब सैफ बीच-बचाव करने आए, तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
Mumbai पुलिस ने आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया था और इस मामले में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें फॉरेंसिक सबूतों का भी जिक्र है.
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एमटी/केआर