कोलकाता, 30 जून . सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोलकाता पुलिस ने वारदात के 12 घंटे के अंदर अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी को भी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर दी है.
पुलिस ने अपने पोस्ट में कहा, “पीड़िता और आरोपियों की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है. घटनास्थल की फोरेंसिक जांच भी हो चुकी है. वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच की जा रही है.”
पुलिस ने अपने पोस्ट में आगे कहा, “कोलकाता पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अपराधियों को कठोरतम कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले.”
अब कोलाकाता गैंगरेप का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है. वकील सत्यम सिंह ने इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. इसके अलावा, पीड़िता को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही उसके परिजनों को सुरक्षा देने की भी मांग की है.
वकील ने अपने पत्र में उन सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जो इस संवेदनशील मामले में विवादित टिप्पणी कर रहे हैं.
इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक सुरक्षा उपाय, जिनमें अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ और नियमित सुरक्षा ऑडिट शामिल हैं, की मांग की गई है.
वहीं, वकील ने अपने पत्र में पश्चिम बंगाल में यौन अपराधों के खिलाफ कानूनों को मजबूत करने के लिए ‘अपराजिता विधेयक’ को तुरंत लागू किए जाने की मांग की है.
याचिका में पश्चिम बंगाल में पेशेवरों, खासकर महिला वकीलों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए सीबीआई जांच, सुरक्षा प्रोटोकॉल और संस्थागत सुधारों की मांग की गई है. याचिका में पीड़िता के लिए न्याय के साथ-साथ कानूनी बिरादरी की सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था की अखंडता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है.
वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता गैंगरेप मामले में विवादित टिप्पणी करने वाले मदन मित्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करके तीन दिन में जवाब तलब किया है.
मदन मित्रा ने इस मामले में विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था, “अगर कोई आपको कॉलेज बंद होने पर बुलाए, तो न जाएं. अगर वह लड़की वहां नहीं जाती, तो यह घटना नहीं होती.”
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एसएचके/जीकेटी