झारखंड सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी, सरकार ने बहस के लिए मांगा वक्त

रांची, 18 जून . Jharkhand हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में आयोजित Jharkhand स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार रखी है. कोर्ट ने Wednesday को इस परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान राज्य Government की ओर से बहस के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की गई है.

इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया था कि मामले में सीआईडी की जांच जारी है. परीक्षा के पेपर लीक का अब तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है. अनुसंधान की प्रक्रिया एक माह में पूरी कर ली जाने की उम्मीद है. राज्य Government की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि था कि परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर कई अभ्यर्थियों से पैसा वसूलने वाले आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है.

राज्य में करीब दो हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21-22 सितंबर, 2024 को राज्य भर के 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी. परीक्षा में 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. जेएसएससी ने इस परीक्षा के आधार पर 5 दिसंबर, 2024 को 2145 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया था. इसी बीच परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजेश कुमार एवं अन्य ने Jharkhand हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.

इसपर सुनवाई करते हुए Jharkhand हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2024 को परिणाम प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. कोर्ट ने राज्य Government को पेपर लीक की शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत First Information Report दर्ज करने और अनुसंधान कर इसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. इसके बाद Jharkhand के अपराध अनुसंधान विभाग First Information Report दर्ज कर जांच कर रहा है. Wednesday को जनहित याचिका पर अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य Government की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश के अलावा जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की.

एसएनसी/एएस