New Delhi/धारवाड़, 13 जून . Supreme court ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को सरेंडर के लिए मोहलत देने से इनकार कर दिया है. Friday को Supreme court ने सुनवाई करते हुए विनय कुलकर्णी की मांग को खारिज कर दिया. इसके पहले Supreme court ने 6 जून को कुलकर्णी की जमानत रद्द करते हुए एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था.
बीजेपी नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में आरोपी कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी जमानत पर बाहर हैं. हालांकि उनकी जमानत को Supreme court में चुनौती दी गई थी. कर्नाटक Government ने याचिका में आरोप लगाए कि विनय कुलकर्णी ने गवाहों को प्रभावित करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू की. इसके बाद Supreme court ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की 6 जून को जमानत रद्द कर दी और सरेंडर करने को कहा था. इसको लेकर विनय कुलकर्णी ने Supreme court से एक हफ्ते का समय मांगा था. Friday को Supreme court ने मोहलत देने से इनकार कर दिया.
बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की 5 जून 2016 में धारवाड़ में हत्या कर दी गई थी. योगेश गौड़ा धारवाड़ में बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे. परिवार ने सीधे तौर पर तत्कालीन कांग्रेस मंत्री विनय कुलकर्णी पर आरोप लगाए थे. हालांकि उस समय सिद्धारमैया Government ने उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की. इस हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था. बाद में हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई. 2020 में विनय कुलकर्णी को इस केस में गिरफ्तार किया गया था. करीब एक साल बाद 2021 में उन्हें जमानत मिल गई थी.
विनय कुलकर्णी कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य Government में मंत्री भी रह चुके हैं. उन्हें खान और भूविज्ञान मंत्री बनाया गया था. वो धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं. 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली थी.
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डीसीएच/केआर