उत्तराखंड : भाजपा विधायक आदेश चौहान को बड़ा झटका, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

हरिद्वार, 26 मई . हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आदेश चौहान को सोमवार को बड़ा झटका लगा. सीबीआई कोर्ट ने विधायक को एक साल की सजा सुनाई. यह सजा एक पुराने मारपीट मामले में सुनाई गई है. इस मामले में कोर्ट ने भाजपा विधायक और उनकी भतीजी समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है.

भाजपा विधायक पर अपनी ही भतीजी के पति मनीष के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट करने का आरोप था. इस मामले में पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी.

सीबीआई कोर्ट ने अपने फैसले में भाजपा विधायक आदेश चौहान के साथ-साथ उनकी भतीजी दीपिका और चार अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया है. दोषी करार दिए गए लोगों में पुलिस विभाग के दो सिपाही, दिनेश और राजेंद्र भी शामिल हैं. इन दोनों को भी एक-एक साल की सजा सुनाई गई है. वहीं, इस मामले में शामिल एक अन्य पुलिसकर्मी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ था. विधायक आदेश चौहान के कथित निर्देश पर मनीष को पुलिस कस्टडी में बुरी तरह पीटा गया था. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को जांच सौंपी थी. सीबीआई ने गहन जांच के बाद पर्याप्त सबूत जुटाए और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया.

सीबीआई कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा विधायक आदेश चौहान की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

बता दें कि आदेश चौहान हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक है.

पीएसके/एएस