संभल सांसद के घर में नव निर्माण पर 23 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगी फैसला: एसडीएम वंदना मिश्रा

संभल, 16 अप्रैल . अपने संसदीय क्षेत्र संभल में बिना इजाजत मकान में नवनिर्माण कराने के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सांसद ने अपने निजी आवास पर बिना मानचित्र पास कराए निर्माण कराया. संभल की एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने से बताया कि 23 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई कर आदेश किया जाएगा.

वंदना मिश्रा ने से बात करते हुए कहा कि बीते दिनों सांसद के घर में बिना मानचित्र पास कराए निर्माण की बात सामने आई थी. इसी के चलते संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया था, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी.

इसके बाद उन्होंने एसडीएम कोर्ट में सुनवाई की जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में दिसंबर 2024 से ही कार्रवाई चल रही है. इसी पर दिए एक अंतरिम आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी के यहां अपील की गई थी.

उन्होंने आगे कहा कि इस अपील का भी निर्णय कर लिया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. 23 अप्रैल को पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और उनके पक्ष को सुनकर आदेश पारित किया जाएगा.

बता दें कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर घर के नवीनीकरण में उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन का मामला है. इसी के चलते उनके पिता ममलूकुर्रहमान बर्क की ओर से इस मामले में जिलाधिकारी कोर्ट में अपील की गई थी, जिसकी सुनवाई 23 अप्रैल को तय की गई है.

ज्ञात हो कि इससे पहले इस मामले में संभल जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी कोर्ट में क्रमश: 5 अप्रैल, 22 मार्च, 18 मार्च, 5 मार्च, 25 फरवरी, 17 फरवरी, 10 फरवरी, 30 जनवरी, 27 दिसंबर को सुनवाई हो चुकी है. साथ ही सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से 30 जनवरी को उनके वकील कासिम जमाल और नईम एडवोकेट ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा था. इस केस में आज अंतिम सुनवाई का अंतिम दिन था. इसके बाद 23 अप्रैल की तारीख को सांसद के पक्ष को फैसला सुनाया जाएगा.

पीएसएम/केआर