बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी रद्द, पटना हाई कोर्ट ने याचिकाएं की खारिज

पटना, 28 मार्च . पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जो परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे.

हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर 19 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी. हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि आगे से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए. इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी के गठन का भी आदेश दिया गया है.

कोर्ट के इस फैसले से पटना के शिक्षक गुरु रहमान नाराज दिखे. उन्होंने कहा कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. वहीं, कई छात्रों ने भी अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने की बात कही है.

दरअसल, 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे. अभ्यर्थियों ने इस मामले को हाई कोर्ट में उठाते हुए परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी. इसके अलावा, आयोग ने 4 जनवरी 2025 को पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर दोबारा परीक्षा कराई थी, जिस पर भी कई उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई थी.

बता दें कि इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था और पटना की सड़कों पर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने छात्रों का साथ दिया था और कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे. उनके अलावा कई और नेताओं और बिहार के प्राइवेट संस्थान के शिक्षकों ने अभ्यर्थियों का साथ दिया था और उनके लिए सड़कों पर आंदोलन किए थे.

डीएससी/केआर