बिहार : मधेपुरा में पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा

मधेपुरा, 26 मार्च . बिहार के मधेपुरा की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह मामला करीब 13 साल पहले का है, जब पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी.

मधेपुरा एडीजे-आठ के न्यायधीश राजेश कुमार ने 13 साल पूर्व दहेज को लेकर की गई पत्नी की हत्या के मामले में सदर थाना क्षेत्र के बराही निवासी विजय यादव को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. वहीं, विभिन्न धाराओं में 15 हजार के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई.

इस मामले में अपर लोक अभियोजक नूर आलम ने बताया कि सुपौल वॉर्ड नंबर-15 निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र चंद्र मोहन यादव ने अपनी बहन पूनम देवी की शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार बराही निवासी विजय यादव के साथ की थी. उस दौरान चंद्र मोहन यादव ने शादी में अपने मुताबिक 50 हजार उपहार स्वरूप दहेज भी दिया था. लेकिन, शादी के एक साल बाद चंद्र मोहन यादव की बहन जब ससुराल गई, तो बहन के पति, साले, सास और अन्य एक मोटरसाइकिल की भी मांग करने लगे.

चंद्र मोहन यादव के अनुसार, शादी के करीब दो साल बाद बहन को बच्ची हुई. इसके बाद जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल के लिए उसके पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पूनम को प्रताड़ित कर मारपीट की जाती थी. पूनम के पति विजय कुमार यादव और परिवार के अन्य लोगों ने इलाज के बहाने बहन को कहीं ले जाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को छिपा दिया.

नूर आलम ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण करवाया गया. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और अंतिम सुनवाई के बाद विजय यादव को मामले में दोषी ठहराते हुए भादवि की धारा 302 में उम्रकैद और दस हजार अर्थदंड, वहीं 201 में पांच साल तथा पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

उन्होंने बताया कि आरोपी अगर अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो सजा और बढ़ सकती है.

एमएनपी/एबीएम