नक्सलियों को विदेशी हथियारों की सप्लाई करने के दोषी को 15 साल का कठोर कारावास

रांची, 10 मार्च . रांची स्थित एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी) कोर्ट ने झारखंड के हजारीबाग जिले में माओवादी नक्सलियों को विदेशी हथियारों की सप्लाई के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त मंटू शर्मा उर्फ संजय सिंह उर्फ संजय शर्मा को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इस केस के दो अन्य अभियुक्तों, अनिल कुमार यादव और प्रफुल्ल मालाकार, को पहले ही 15-15 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.

संजय शर्मा बिहार के औरंगाबाद जिले के उपहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हारी गांव का रहने वाला है. अदालत ने उस पर 41 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे 7 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.

एनआईए के स्पेशल जज एमके वर्मा की कोर्ट ने उसे भारतीय दंड विधान, आर्म्स एक्ट, यूएपीए और सीएलए की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई है.

हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलोधर जंगल में वर्ष 2012 के अगस्त महीने में छापेमारी के दौरान इन अभियुक्तों के पास से मेड इन यूएसए की एम 16 राइफल, 14 कारतूस, नाइन एमएम की एक देसी पिस्तौल, नाइन एमएम के दो कारतूस, 5.56 एमएम की राइफल, एक मैगजीन समेत अन्य हथियार और नौ लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे.

इस मामले में 29 अगस्त 2012 को एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसे टेकओवर करते हुए जांच पूरी की थी.

दिल्ली के सीएफएसएल में कराई गई जांच में इन हथियारों के विदेश में बने होने की पुष्टि हुई थी. यह झारखंड का पहला केस था, जिसमें एनआईए ने जांच की थी. जांच में यह पाया गया था कि इन हथियारों की आपूर्ति माओवादी नक्सलियों को की जानी थी.

एसएनसी/एबीएम