जम्मू-कश्मीर : कुलगाम में चार ड्रग तस्कर भेजे गए जेल

श्रीनगर, 2 मार्च . जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में ड्रग तस्करी के मामले में चार कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्‍हें जेल भेज द‍िया गया है.

पुलिस के अनुसार, कुलगाम जिले की पुलिस ने कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर द्वारा जारी चार पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के वारंट को सफलतापूर्वक निष्पादित किया. ये वारंट चार कुख्यात नशा तस्करों के खिलाफ थे. इनमें गुड्डर गांव के फैयाज अहमद खान, किलम गांव के नसीर अहमद शान, यमराज गांव के तारिक अहमद राथर, और रामभामा गांव के गुलाम नबी लोणे शामिल हैंं.

बयान में कहा गया, ” आरोपियों को उधमपुर, पुंछ, कठुआ और राजौरी जिलों की जिला जेलों में बंद कर दिया गया है. यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलगाम द्वारा सामग्री रिकॉर्ड, डोजियर और संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद शुरू की गई. ये निर्णायक कार्रवाई जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को खत्म करने के लिए कुलगाम पुलिस की प्रतिबद्धता को उजागर करती है. बयान में कहा गया है कि पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत इन अपराधियों की हिरासत नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में शामिल लोगों को एक सख्‍त संदेश देती है.”

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है. अधिकारियों का मानना ​​है कि युवाओं को इन पदार्थों की लत लगाकर उनका भविष्य बर्बाद करने के अलावा ड्रग तस्करी से प्राप्त धन का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है.

मादक पदार्थ तस्करों और मादक पदार्थ विक्रेताओं के खिलाफ अपने व्यापक अभियान में, पुलिस प्रथम दृष्टया साक्ष्य जुटाकर उनकी संपत्तियां भी जब्त कर रही है.

दक्षिण कश्मीर के इलाकों में आतंकवादियों, उनके समर्थकों और ड्रग तस्करों की ज्यादातर संपत्तियां जब्त की गई हैं. दक्षिण कश्मीर के जिलों के इन्हीं इलाकों में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू-कश्मीर के केंद्रीय शासन के अधीन आने से पहले बड़ी संख्या में आतंकवादी सक्रिय थे.

एफजेड/