मुंबई, 28 फरवरी . महाराष्ट्र के पुणे में बस में एक महिला से बलात्कार का मुद्दा गरमाया हुआ है. प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अनिल देशमुख ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी से बात करते हुए प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लाने की बात कही.
एनसीपी (एसपी) नेता अनिल देशमुख ने कहा, “जब मैं महाराष्ट्र का गृहमंत्री था, तब महाराष्ट्र में शक्ति एक्ट को मंजूर किया था. इसके अंतर्गत जब कोई आदमी बलात्कार के मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे फांसी देने का प्रावधान था.”
उन्होंने बताया, “पिछले चार साल से ये एक्ट दिल्ली में प्रलंबित है. राज्य सरकार को प्रयास करके इसे जल्द से जल्द महाराष्ट्र में लागू करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं पर बड़ी तादाद में रोक लगे.”
बता दें कि पुणे बस बलात्कार के आरोपी दत्तात्रय गाडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गाडे पर 26 साल की एक युवती के साथ स्वारगेट बस स्टेशन पर एक बस में बलात्कार करने का आरोप है.
गुरुवार को पुणे पुलिस ने शिरुर से गाडे को गिरफ्तार किया. गाडे को पकड़ने के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वाड लगाए गए थे. इसके अलावा कम से कम 13 पुलिस टीमें बनाई गई थीं. वह पुणे के गुनट गांव का रहने वाला है. गाडे के खिलाफ पुणे और अहिल्यानगर जिलों में चोरी, लूट और चेन-स्नैचिंग के छह से ज्यादा मामले दर्ज हैं. वह 2019 से एक मामले में जमानत पर बाहर था.
आरोपी दत्तात्रय गाडे (37) दो दिन से भाग रहा था. पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी.
इस घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी. वहीं, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य के सभी बस स्टैंड और डिपो की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं.
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एससीएच/एएस