नई दिल्ली, 25 फरवरी . नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2017 से 2022 के बीच दिल्ली की शराब नीति पर ऑडिट रिपोर्ट में गुणवत्ता नियंत्रण, लाइसेंसिंग, मूल्य निर्धारण और प्रणालीगत प्रवर्तन विफलताओं में कई उल्लंघनों को चिह्नित किया गया है. इसमें कहा गया है कि सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना निर्णय लिए गए और खामियों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए.
“दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर परफॉर्मेंस ऑडिट” को लेकर तैयार सीएजी रिपोर्ट की एक प्रति के पास उपलब्ध है.
रिपोर्ट मंगलवार को उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के तुरंत बाद सदन में पेश की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रिपोर्ट पेश करेंगी.
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट में लिखा गया है कि “वास्तविक कार्यान्वयन उप-इष्टतम (अपेक्षा के अनुरूप नहीं) था और नीति के पीछे के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए”.
इसमें कहा गया है कि गैर-अनुरूप वार्डों में दुकानें नहीं खोली जा सकीं और खुदरा दुकानों का समान वितरण हासिल नहीं किया जा सका.
रिपोर्ट में कहा गया है कि “क्षेत्रीय लाइसेंस जारी करने और प्रबंधन में बड़ी खामियां थीं. वित्तीय साधनों और प्रबंधन विशेषज्ञता के संबंध में व्यावसायिक संस्थाओं की जांच का अभाव था.”
“शराब आपूर्ति डेटा क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों और थोक विक्रेताओं और ब्रांड पुशिंग के बीच विशिष्टता व्यवस्था को इंगित करता है. विस्तारित नीति अवधि के दौरान क्षेत्रीय लाइसेंसों के आत्मसमर्पण से राजस्व में भारी नुकसान हुआ.”
रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति में नियोजित अन्य महत्वपूर्ण उपाय, जैसे प्रयोगशालाओं की स्थापना और गुणवत्ता आश्वासन के लिए बैच परीक्षण, सुपर प्रीमियम वेंड की स्थापना आदि को लागू नहीं किया गया.
सीएजी रिपोर्ट में खामियों के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है.
सीएजी ने रिपोर्ट में कहा है, “देखी गई खामियों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए.”
रिपोर्ट में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना निर्णय लिए गए.
“ऑडिट ने पाया कि कैबिनेट के फैसले संख्या 10 के उल्लंघन में, 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए ऋण देने में देरी की गई. धारा 3003 के अनुसार, कुछ निर्णय, जिनका राजस्व पर प्रभाव था, मंत्रिमंडल से अनुमोदन लिए बिना और/या उपराज्यपाल की राय प्राप्त किए बिना लिए गए थे.”
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केआर/