योग शिक्षिका के पहनावे पर टिप्पणी, झारखंड के मंत्री इरफान की बढ़ी मुश्किलें

रांची, 24 फरवरी . योग शिक्षिका राफिया नाज को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. रांची के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राफिया नाज की ओर से दर्ज कराए गए शिकायत वाद पर संज्ञान लिया है. इस मामले में अंसारी को कोर्ट की ओर से समन भेजा जाएगा.

शिकायत वाद में अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया गया है. यह शिकायत वाद 19 अगस्त, 2020 को दर्ज हुआ था. बाद में राफिया नाज ने अदालत में शपथ पत्र के जरिए इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया था.

राफिया नाज रांची के डोरंडा की रहने वाली हैं. उनका कहना है कि जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज चैनल पर उनके पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी से उनकी छवि धूमिल हुई है. धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए उन्हें जानबूझकर अपमानित किया गया. इससे वह काफी आहत हुई हैं.

झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी छेड़छाड़ की पीड़ित बच्ची की तस्वीर वायरल करने से संबंधित एक अन्य केस में भी कानूनी मुश्किलों में फंसे हैं. इरफान अंसारी वर्ष 2018 में पीड़ित बच्ची से मिलने हॉस्पिटल गए थे. बच्ची से मुलाकात की तस्वीर वायरल होने से उसकी पहचान उजागर हो गई.

आरोप है कि यह तस्वीर इरफान अंसारी के मोबाइल से वायरल हुई. इसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. पिछले वर्ष इस मामले में निचली अदालत ने संज्ञान लिया था.

एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है. इरफान अंसारी ने ट्रायल रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद इरफान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी.

एसएनसी/एबीएम