नई दिल्ली, 12 फरवरी . शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुखर्जी को विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस एम एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर निचली अदालत को यह निर्देश दिया कि वह एक साल के भीतर इस मामले की ट्रायल को पूरा करे. हालांकि, कोर्ट ने इंद्राणी को विदेश जाने की अनुमति देने के अनुरोध पर कोई राहत नहीं दी.
इंद्राणी मुखर्जी ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी विदेश जाने की याचिका खारिज कर दी थी. दरअसल, निचली अदालत ने पहले उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी थी. लेकिन, बाद में हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका पर निर्णय देते हुए विदेश यात्रा की अनुमति देने से मना कर दिया है.
बता दें कि मुंबई में साल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी ने ड्राइवर श्यामवर राय और अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर कथित तौर पर शीना बोरा (24) की कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद उसके शव को पड़ोसी जिले रायगढ़ के एक जंगल में जला दिया गया था. इस मामले में अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई और कई सालों तक वह जेल में रही. इसके बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी को जमानत दी.
देश के इस चर्चित केस पर ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ’ टाइटल के साथ वेब सीरीज भी बन चुकी है. पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज वेब सीरीज में कुल चार एपिसोड हैं. सीरीज का निर्देशन उराज बहल और शाना लेवी ने किया था.
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पीएसके/केआर