महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे को कोर्ट से झटका, करुणा शर्मा को देना होगा दो लाख रुपये गुजारा भत्ता

मुंबई, 6 फरवरी . महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे को घरेलू हिंसा मामले में अदालत से बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र की बांद्रा फैमिली कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए पीड़िता को दो लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है.

बांद्रा फैमिली कोर्ट ने करुणा शर्मा मामले में यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर महीने धनंजय मुंडे करुणा शर्मा को दो लाख रुपये देंगे.

करुणा ने धनंजय मुंडे की पत्नी होने का दावा किया था. उन्होंने घरेलू हिंसा मामले में कोर्ट का रुख करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी और 15 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने दो लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने माना है कि मुंडे और करुणा में पति-पत्नी का रिश्ता था. इसलिए हर महीने उन्हें दो लाख रुपये गुजारा भत्ता देना होगा.

शिकायत में कहा गया था कि आवेदक और प्रतिवादी का अंतरजातीय प्रेम विवाह हुआ था. विवाह के बाद आवेदक और प्रतिवादी शुरुआती दिनों में इंदौर में रहे. इसके बाद वे मुंबई में रहने लगे. साल 2018 तक उनका वैवाहिक जीवन ठीक चला था. प्रतिवादी के राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के कारण साल 2018 से उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आया और उसने आवेदक की उपेक्षा शुरू कर दी. उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि प्रतिवादी विधायक था और उसके पास राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी थी, इसलिए वह हमेशा मुंबई से बाहर रहता था.

शिकायत के अनुसार, “आवेदक को पता चला कि प्रतिवादी ने राजश्री मुंडे के साथ दूसरी शादी कर ली है. जब आवेदक ने इसके बारे में पूछा तो प्रतिवादी ने जवाब दिया कि समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के दबाव में उसने राजश्री के साथ दूसरी शादी कर ली है. उसने आवेदक को यह भी आश्वासन दिया कि वह उसे हमेशा पहली पत्नी का दर्जा देगा. इसलिए और प्रतिवादी की प्रतिष्ठित स्थिति के कारण आवेदक ने उसकी दूसरी शादी के बारे में कभी शिकायत नहीं की थी.”

इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने धनंजय मुंडे को आदेश दिया है कि वह करुणा शर्मा को दो लाख रुपये गुजारा भत्ता देंगे.

एफएम/एकेजे