केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अधिसूचित किया

नई दिल्ली, 26 जनवरी . केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के संचालन को अधिसूचित कर दिया है. इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुना है.

अधिसूचना में आगे कहा गया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) यूपीएस के संचालन के लिए नियम जारी करेगी. इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के औसत वेतन का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा. हालांकि, इसके लिए सर्विस के कम से कम 25 साल पूरे होने चाहिए.

वहीं, जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष से कम लेकिन 10 वर्ष से अधिक सर्विस दी है, उन्हें आनुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति को मंजूरी दी थी, जिसमें एक नई पेंशन व्यवस्था यूपीएस के रूप में प्रस्तुत की गई थी, जिसके तहत मासिक भुगतान के रूप में मूल वेतन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा. यह निर्णय कर्मचारी संघों के अनुरोध पर लिया गया था, जिन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट की गारंटी की मांग की थी.

सरकार ने अप्रैल 2023 में कैबिनेट सचिव पद के लिए मनोनीत टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी. यह समिति एनपीएस की समीक्षा और नई पेंशन प्रणाली को लेकर थी.

सरकार ने यह कदम तब उठाया था. जब कुछ राज्यों में सत्ता में बैठे विपक्षी दल पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ स्विच कर रहे थे और इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा था.

एबीएस/