आरजीकर केस मामले में कोलकाता पुलिस की जांच का तरीका ठीक था : कुणाल घोष

कोलकाता, 18 जनवरी . कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है.

इस मामले में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, “आज अदालत में आरोपी को दोषी घोषित किया गया है. आगे कोर्ट सजा का ऐलान करेगा. यह एक फेज के तहत है. इसलिए अभी इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है. लेकिन यह निश्चित रूप से साबित हो गया है कि कोलकाता पुलिस ने आरजीकर केस में 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इस केस में कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से जांच किया, केस को लेकर जिस तरह से उनका फोकस था वह बिल्कुल ठीक था.

आरोपी संजय ने कोर्ट में जज के सामने दावा किया कि उसे फंसाया गया है. इस पर टीएमसी नेता ने कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा. जितनी भी रिपोर्ट हैं, उससे साबित हो गया है कि दोषी संजय ही है.

उल्लेखनीय है कि कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने आरजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार एवं हत्या मामले में आरोपी संजय को दोषी करार दिया. सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा. पिछले साल अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की. इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया.

संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं. संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया है.”

विशेष अदालत के न्यायाधीश ने रॉय को दोषी ठहराया. इसके बाद रॉय ने अपनी बेगुनाही का दावा किया. रॉय ने चिल्लाते हुए कहा, “मैंने कुछ नहीं किया है. मैं दोषी नहीं हूं. साजिश कई लोगों ने रची थी.”

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