देहरादून, 23 दिसंबर . उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने सोमवार को शहरी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. उत्तराखंड शहरी निकाय चुनाव को लेकर मतदान 23 जनवरी और मतगणना 25 जनवरी को होगी.
उत्तराखंड में शहरी निकाय चुनाव के लिए सरकार द्वारा आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने के बाद तारीखों का ऐलान किया गया.
आदेश में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क एवं उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश. 2007 की धारा 8 (1) एवं धारा 50 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से उत्तराखंड राज्य के 11 नगर निगमों के सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु राज्यपाल निम्नवत समय सारणी निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं.
इस आदेश में आगे कहा गया कि 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जनवरी तय की गई है, जबकि चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि 3 जनवरी है. इसके अलावा मतदान 23 जनवरी और मतगणना 25 जनवरी को होगी.
बता दें कि हल्द्वानी मेयर के पद को ओबीसी कैटेगरी से हटाकर सामान्य कर दिया गया है. इसके अलावा श्रीनगर सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है और अल्मोड़ा सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है. इसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायतों में कई और सीटों पर बदलाव किया गया है.
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एफएम/एबीएम