नई दिल्ली, 21 दिसंबर . झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 2012 के सीपीआई (माओवादी) से जुड़े हथियार और गोला-बारूद जब्ती मामले में दो लोगों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत ने बिहार के पटना जिले के प्रफुल्ल मालाकार और गया जिले के अनिल कुमार यादव को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और अधिकतम 15 साल की कैद के साथ कठोर कारावास और विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने की सजा सुनाई है.
मालाकार को आईपीसी की धारा 121 ए, 414, 120(बी) के अलावा यूएपीए की धारा 10(बी)(ii), 20, 17, 18, 13; आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-एए)/35 एवं 26(2); और सीएलए अधिनियम की धारा 17 के तहत अलग-अलग अवधि के लिए कैद और जुर्माने की सजा दी है.
अदालत ने इसी तरह यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 121ए, 386, 387, 120बी के अलावा यूएपीए की धारा 10 (बी)(ii), 20, 18, 13; आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-एए)/35; और सीएलए अधिनियम की धारा 17 के तहत सजाएं सुनाई हैं.
दोनों आरोपियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-एए)/35 के तहत अधिकतम 15 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी गई है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
मामला झारखंड के हजारीबाग से जुड़ा है, जहां स्थानीय पुलिस ने इनपुट के आधार पर अगस्त 2012 में चौपारण के पास सिलोदर जंगल से प्रफुल्ल कुमार मालाकार को ढूंढ़कर गिरफ्तार किया था. पुलिस को उसके पास से एक अमेरिका निर्मित एम-16 राइफल, 14 जिंदा कारतूस, दो मोबाइल फोन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था. मालाकार प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआई (माओवादी) की हथियार और गोला-बारूद आपूर्ति इकाई का सदस्य था.
आगे की जांच में सीपीआई (माओवादी) के जोनल कमांडर यादव को गिरफ्तार किया गया, जो मालाकार से हथियार लेने/खरीदने आया था. पुलिस ने यादव के कब्जे से 9 लाख रुपये, दो मोबाइल फोन, एक 9 एमएम पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस जब्त किए थे.
एनआईए ने 17 दिसंबर 2012 को स्थानीय पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में ली थी. उसने 2014 और 2017 के बीच मालाकार और यादव के साथ-साथ फरार आरोपी मंटू शर्मा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था.
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एकेजे/