वादी अधिवक्ता ने राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट की रोक की बताई वजह

जयपुर, 19 नवंबर . राजस्थान में पेपर लीक की वजह से उलझी 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए इस भर्ती के तहत चयनित अफसरों की आउट परेड पर रोक लगा दी है. इसके अलावा इन पुलिस सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दी जाने वाली पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसआई भर्ती 2021 की आउट परेड और पोस्टिंग हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी. जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने से बात की.

उन्होंने कहा, “आज न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच में कैलाश चंद शर्मा और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट में हमने यह तर्क प्रस्तुत किया कि स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है. पुलिस मुख्यालय ने भी इस रिपोर्ट पर सहमति जताई है और महाधिवक्ता ने भी अपनी राय दी है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और 2021 में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, उनकी परीक्षा को फिर से लिया जाए.”

उन्होंने कहा, “ इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. राज्य सरकार ने सब-इंस्पेक्टर्स को प्रशिक्षण का समय दिया है, और बहुत जल्द उनकी फील्ड पोस्टिंग और पासिंग आउट परेड होने वाली है. इस पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत इन कर्मचारियों की पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर तलवार लटक गई है.”

इसके बाद उन्होंने कहा, “भर्ती रद्द करने के कुछ पैरामीटर हैं, जिनका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में किया गया है. इन फैसलों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर चयनित उम्मीदवारों में से किसी टेंडेड (विकृत) उम्मीदवार को अनटेंडेड (स्वच्छ) उम्मीदवार से अलग किया जाता है, तो भर्ती रद्द की जा सकती है, और इस मामले में कोई विकल्प नहीं होता. यही एकमात्र तरीका है कि इस भर्ती को पुनः आयोजित किया जाए.”

उन्होंने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स का हवाला देते हुए हमने कोर्ट से यह प्रार्थना की थी कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और उन अभ्यर्थियों को न्याय मिले जिनके 300 से अधिक अंक थे, लेकिन फर्जी प्रक्रिया के कारण उनका चयन नहीं हो सका. ये अभ्यर्थी 2021 से पीड़ित हैं. इसके अलावा, हमने यह भी प्रार्थना की कि इनमें से कुछ उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाए, क्योंकि कुछ उम्मीदवार समय सीमा से बाहर हो चुके हैं.”

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