शिलांग, 23 अक्टूबर . मेघालय सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेघालय निजी चिकित्सा संस्थान अध्यादेश और मेघालय मेडिकल कॉलेज विनियमन और एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की.
यह अध्यादेश मेघालय के माननीय राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हो जाएगा. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके बाद, मेघालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पी.ए. संगमा मेडिकल कॉलेज जल्द ही काम करना शुरू कर देगा.
विश्वविद्यालय प्राधिकरण और मेडिकल कॉलेज का निर्माण तब विवादों में घिर गया था, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया था कि मेघालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में अवैज्ञानिक तरीके से पेड़ों की कटाई के कारण गुवाहाटी में भारी बाढ़ आई थी.
कॉनराड संगमा ने मेघालय के शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय की भूमिका की सराहना की. मेघालय कैबिनेट की बैठक ‘मूव इनिशिएटिव’ पर कैबिनेट के हिस्से के रूप में उत्तरी गारो हिल्स के रेसुबेलपारा में आयोजित की गई.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एक विनियामक समिति को अधिसूचित किया जाएगा और उसके अनुसार फीस का निर्धारण, आरक्षण नीति का कार्यान्वयन और सरकार के मानदंडों के अनुसार सीटों का आवंटन और विभिन्न माननीय न्यायालयों के निर्णयों द्वारा निर्देशित निजी मेडिकल कॉलेज में प्रभावी होगा.
खासकर, मेडिकल कॉलेज का नाम मुख्यमंत्री के पिता पी. ए. संगमा के नाम पर रखा गया है.
इस बीच, राज्य मंत्रिमंडल ने मेघालय सरकार के कर्मचारियों के किराये के घरों, सरकारी क्वार्टरों के आवंटन और किराये की आवास योजनाओं को विनियमित करने के नियमों को भी मंजूरी दे दी है.
यह आवास विभाग को अपनी परिसंपत्तियों का प्रभार लेने, जहां आवश्यक हो, मूल्यांकन करने और अतिरिक्त कमरों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने में भी सक्षम करेगा.
इसके अलावा, सरकार ने अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत सेवारत एसएसए शिक्षक मेघालय सरकार द्वारा विज्ञापित एलपी, यूपी या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे.
एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मेघालय में मानव पूंजी विकास को समर्थन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने को भी मंजूरी दी है.
उन्होंने कहा कि ऋण राशि का 90 प्रतिशत राज्य को अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, जिसे केंद्र द्वारा चुकाया जाएगा और ऋण राशि का 10 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाएगा.
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आरके/एकेजे