बिहार सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, पहले ही मिलेगा अक्टूबर महीने का वेतन 

पटना, 21 अक्टूबर . बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है. आने वाले त्योहार को देखते हुए कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन दीपावली से पहले देने का निर्णय लिया है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सोमवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया.

बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए विशेष आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, अक्टूबर 2024 का वेतन 25 अक्टूबर 2024 को अग्रिम रूप से भुगतान किया जाएगा.

प्रधान सचिव ने कर्मचारियों को 25 अक्टूबर से वेतन वितरण करने के लिए राज्यपाल के प्रधान सचिव, विधानमंडल के सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी इसी माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं या जिनकी सेवा समाप्त हो रही है, उनके लिए भी अक्टूबर माह के अंतिम कार्य दिवस तक (माह का वेतन छोड़कर) वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.

यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 141 के तहत लिया गया है. सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें, ताकि कर्मचारियों को समय पर उनके वेतन का लाभ मिल सके.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह कदम राज्य के कर्मचारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और पर्वों के प्रति सम्मान का परिचायक है, ताकि सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ खुशहाली से त्योहार मना सकें.

एमएनपी/एकेजे