पंजाब पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर . पंजाब में मंगलवार को पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने के लिए सहमति तो दी, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि आज के चुनावों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी. कोर्ट में दायर यह याचिका कथित अनियमितताओं के आधार पर प्रस्तुत की गई थी. याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनावों पर रोक लगाने की संभावना को खारिज कर दिया.

बता दें कि पंजाब में पंच और सरपंच पदों के लिए मंगलवार को मतदान हुआ. इस चुनाव में लगभग 1.05 लाख उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है. मतदान शाम 4 बजे तक चला, जिसके बाद संबंधित मतदान केंद्रों पर मतों की गिनती की जाएगी. नामांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस द्वारा चुनाव स्थगित करने की मांग के बावजूद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव हुआ. 13 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए 19,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए.

सरपंच पद के लिए कुल 3,798 उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने गए हैं, जबकि पंच के लिए 48,861 उम्मीदवार चुने गए हैं. वहीं 28 ग्राम पंचायतों में चुनाव रद्द कर दिए गए हैं और एक पर रोक लगा दी गई है. नतीजतन, अब 9,398 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हो रहे हैं.

विधानसभा द्वारा पिछले महीने पारित पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के अनुसार उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों के प्रतीकों का उपयोग करने से रोक दिया गया है. राज्य में कुल 1.33 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 70.51 लाख पुरुष और 63.46 लाख महिला मतदाता हैं.

पीएसके/एएस