नई दिल्ली, 14 अक्टूबर . एंटी डस्ट अभियान के तहत सोमवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पीतमपुरा में खेल परिसर के प्रोजेक्ट स्थल का औचक निरीक्षण किया.
गोपाल राय ने कहा कि निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण से सम्बंधित अनियमितताएं पाई गईं. डीपीसीसी को निर्माण कार्य करने वाली कंपनी तेवतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही डीपीसीसी द्वारा जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं. कंस्ट्रक्शन साइटों पर डस्ट कंट्रोल के 14 नियमों को लागू करना जरूरी है. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को निर्माण साइट्स के लगातार निरीक्षण का निर्देश दिया गया है.
गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों की वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार सुधार हो रहा है. दिल्ली सरकार के कदमों के कारण पिछले 9 सालों में दिल्ली के वायु प्रदूषण में 34.6 फीसद की कमी देखी गई है. सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 25 सितंबर को 21 फोकस प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी. दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत हमारी सरकार ने 7 अक्टूबर से अगले एक महीने के लिए दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू की है.
गोपाल राय ने कहा कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत पूरी दिल्ली में निगरानी के लिए 13 विभागों की 523 टीम तैनात की गई हैं. सीएंडडी पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक वाले सभी निर्माण साइट्स को खुद पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है. सभी विभागों को सीएंडडी साइट्स का निरीक्षण करने और कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी जारी 14 दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 85 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनों और 500 वॉटर स्प्रिंकलर तैनात की गई हैं. दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया गया है.
निरीक्षण के बाद गोपाल राय ने बताया कि निर्माण साइट पर पर्यावरण के नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है. डस्ट कंट्रोल नियम के उल्लंघन के कारण डीपीसीसी को सम्बंधित एजेंसी को जुर्माना का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं. सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी जारी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है. इसके लिए विभागों को निर्माण साइट्स की लगातार निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं. कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम उल्लंघन होने पर विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली सरकार के मुताबिक नियम के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा. जिसमें सीएंडडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर 20,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 1 लाख का और 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. एंटी स्मॉग गन नहीं लगाने पर 7,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. निर्माण साइट्स पर धूल शमन उपाय नहीं करने पर 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 7,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और उससे अधिक क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 15,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को ढकना जरूरी है. इसका उल्लंघन होने पर 7,500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.
–
पीकेटी/एबीएम