तुमकुरु (कर्नाटक), 2 अक्टूबर . जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के तीन सहयोगियों को बुधवार को तुमकुरु जेल से रिहा कर दिया गया. अदालत ने 23 सितंबर को तीनों आरोपियों को जमानत दी थी.
आरोपी कार्तिक, केशवमूर्ति और निखिल को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. अदालत ने उन्हें दो-दो लाख रुपये का मुचलका जमा कराने और दो व्यक्तियों को जमानतदार बनाने का आदेश दिया था.
हालांकि, इन आरोपियों के परिवार के सदस्य तत्काल धन और जमानत की व्यवस्था नहीं कर सके थे. वे नौ दिन तक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संघर्ष करते रहे और आखिरकार मुचलके की राशि और जमानतदारों की व्यवस्था करने के बाद उन्हें बुधवार को रिहा कर दिया गया.
आरोपियों ने पुलिस के सामने 10 जून को आत्मसमर्पण किया था और दावा किया था कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर रेणुकास्वामी की हत्या की थी. उन पर हत्या का आरोप अपने ऊपर लेने के लिए पांच लाख रुपये लेने का भी आरोप था. कथित तौर पर उन्हें “बड़ी रकम” देने का वादा किया गया था.
आरोप है कि आरोपियों ने उसी जगह पर पैसे लिए जहां रेणुकास्वामी को यातना दी गई थी और उसकी हत्या की गई थी. आत्मसमर्पण के बाद जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने दर्शन और उसके साथी पवित्रा गौड़ा तथा अन्य के नाम बताए.
आरोपियों पर आरोप पत्र में हत्या का आरोप नहीं लगाया गया था. उन पर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया गया था, जो एक जमानत योग्य अपराध है.
रेणुकास्वामी को 9 जून को चित्रदुर्ग से अगवा करके बेंगलुरु लाया गया था, जहां उसे पट्टनगेरे में एक शेड में बंधक बनाकर रखा गया था. वहीं पर उसकी हत्या की गई थी. इसके बाद उसके शव को सुमनहल्ली के एक नाले में फेंक दिया गया था.
इस मामले में दर्शन और पवित्रा गौड़ा समेत 17 लोगों को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था. सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं और न्यायिक हिरासत में हैं.
दर्शन के वकील ने दलीलें रखने की के लिए और समय की मांग की थी, इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी.
इस बीच, सूत्रों ने पुष्टि की है कि यदि अदालत उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर लेती है तो दर्शन को हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु लाने के लिए उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी की ओर से व्यवस्था की जा रही है.
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एफजेड/एकेजे