बेंगलुरु, 4 सितंबर . कर्नाटक पुलिस ने प्रशंसक की हत्या मामले में जेल में बंद कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीप, उनकी साथी पवित्रा गौड़ा समेत 15 लोगों के खिलाफ 3,991 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है.
सूत्रों ने बुधवार को पुष्टि करते हुए बताया कि सहायक पुलिस आयुक्त चंदन कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने बेंगलुरु में 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत में चार्जशीट दाखिल की है.
बता दें कि पुलिस अपने वाहन से एक कार्टन बॉक्स में आरोप पत्र लेकर अदालत पहुंची थी. हालांकि, इस मामले में पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने 7 संस्करणों और 10 फाइलों वाले 3,991 पेज के आरोपपत्र के साथ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पवित्रा गौड़ा को आरोपी नंबर एक और दर्शन को आरोपी नंबर दो बनाया गया है.
सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारियों ने अपहरण और हत्या मामले में तीन चश्मदीदों का भी जिक्र किया है. इसके अलावा उन्होंने करीब 231 गवाहों का भी चार्जशीट में जिक्र किया है. इसमें 50 से अधिक पुलिसकर्मी, आठ डॉक्टर और 97 अन्य गवाहों के नाम भी शामिल हैं. 27 लोगों ने कोर्ट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत अपने बयान भी दर्ज कराए हैं.
चार्जशीट में जिक्र किया गया है कि दर्शन की साथी पवित्रा गौड़ा मामले में मुख्य साजिशकर्ता है और वह हत्या की मुख्य वजह भी हैं. जांच में अपराध स्थल पर उसकी भूमिका और मौजूदगी की पुष्टि हुई है. आरोप पत्र में कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज ने इसे साबित कर दिया है और अपराध स्थल पर उसका मोबाइल नंबर एक्टिव था.
आरोपपत्र दाखिल करने की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई शुरू करेगी. इस बीच कन्नड़ एक्टर दर्शन के वकील जमानत याचिका दायर करेंगे. इससे पहले कोर्ट ने पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. चार्जशीट पेश होने के बाद उनके द्वारा जमानत याचिका पेश किए जाने की भी उम्मीद है.
सूत्रों ने बताया कि प्रशंसक हत्या मामले में पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए गए 3,991 पन्नों के आरोपपत्र (चार्जशीट) में कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की अपराध में भूमिका की भी पुष्टि की गई है.
आरोपपत्र में साजिश, योजना, अपहरण, यातना, हत्या, सबूतों को नष्ट करने और पुलिस को गुमराह करने की योजना में दर्शन तथा गौड़ा की भूमिका का जिक्र किया गया है.
सूत्रों ने दावा किया कि आरोपपत्र में एक आरोपी का बयान भी शामिल है, जो सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो गया है. बता दें कि दर्शन और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है.
ज्ञात हो कि दर्शन के प्रशंसक रेणुकास्वामी की 8 जून को बेंगलुरु में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. बताया जाता है कि मृतक को उसके गृहनगर चित्रदुर्ग से अगवा किया गया था और बेंगलुरु लाकर उसे प्रताड़ित किया गया. हत्या के बाद उसके शव को एक नहर में फेंक दिया गया.
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एफएम/एफजेड