केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देना स्वागतयोग्य कदम : डॉ. एम. राघवैया

नई दिल्ली, 26 अगस्त . नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर) के महासचिव डॉ. एम. राघवैया ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देना स्वागतयोग्य कदम है.

उन्होंने आगे कहा कि एनएफआईआर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत करता है. एनएफआईआर साथ ही सरकार से कुछ सुधारों पर विचार करने का आग्रह करता है. जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पूर्ण न्याय मिल सके.

उन्होंने कहा, “हमारी मांग है कि निश्चित पेंशन के लिए 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 20 वर्ष किया जाए ताकि 35 वर्ष की आयु के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी निश्चित पेंशन का लाभ मिल सके. इसके अलावा, हमारी मांग है कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एक उचित एकमुश्त भुगतान प्राप्त हो, इसके लिए भी उचित व्यवस्था की जाए. उन पेंशनधारियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाए जो 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, जैसा कि ओपीएस में निर्धारित किया गया है.”

ज्ञात हो कि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें मौजूदा एनपीएस के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इस संयुक्त पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के 12 महीने की औसत वेतनमान का 50% “निश्चित पेंशन” के रूप में प्रदान किया जाएगा.

उसी प्रकार पेंशनधारी की मृत्यु के समय उसके पति/पत्नी को पेंशनधारी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि निश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 हजार प्रति माह और महंगाई राहत के साथ होगी. यह भी तय किया गया है कि निश्चित पेंशन के रूप में 50% वेतन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल होगी.

सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान के रूप में सेवा की प्रत्येक पूरी छह महीने की अवधि के लिए मासिक वेतनमान का 1/10वां हिस्सा और ग्रेच्युटी के अलावा भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा.

एकेएस/एएस