नई दिल्ली, 26 जुलाई . दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों पर जारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है.
इस संबंध में एक प्रस्ताव उप राज्यपाल बीके सक्सेना को मंजूरी के लिए भेजा गया है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “इस कदम का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है. पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से, हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा.”
उन्होंने कहा, “इस प्रस्ताव को उप राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद, नए पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 प्रतिशत की होगी. नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15 प्रतिशत की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी.”
उन्होंने यह भी बताया, “दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी. सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट की वैधता तीन साल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक ख़रीद-फरोख्त किया जा सकता है.”
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पीकेटी/एबीएम