रांची, 15 जुलाई . ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर लगातार समन की अवहेलना करने का केस दायर कर रखा है, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. हेमंत सोरेन इस केस में सीआरपीसी की धारा-205 के तहत व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
हाईकोर्ट ने सोमवार को इस पर सुनवाई करते हुए ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है. ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया गया था.
इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए. यह पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा-63 एवं आईपीसी की धारा-174 के तहत गैरकानूनी है.
कोर्ट ने इस मामले में 4 मार्च को संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट चले गए.
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एसएनसी/एबीएम