नए कानून के तहत भोपाल में पहली एफआईआर दर्ज

भोपाल, 1 जुलाई . देश में लागू किए गए नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला प्रकरण दर्ज किया गया है. एक युवक की शिकायत पर गाली गलौज करने पर प्रकरण दर्ज हुआ है.

एक जुलाई सोमवार से देश में नए कानून लागू कर दिए गए हैं. धाराओं की संख्या में भी बदलाव किया गया है.

राज्य की राजधानी भोपाल में देर रात नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है. यह प्रकरण हनुमानगंज थाने में दर्ज हुआ है.

यह पहली एफआईआर रात 12 बजकर 5 मिनट पर दर्ज हुई.

इसरानी मार्केट निवासी प्रफुल्ल चौहान ने शिकायत दर्ज कराई कि हरभजन ने उसके साथ गाली-गलौच की है. उसके बाद पुलिस ने हरभजन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया.

देश में सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं. इन कानून के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी तरह तैयार है.

इन कानूनों के तहत हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है. इसके साथ ही प्रकरण दर्ज करने के लिए नए सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जा रहा है.

नए कानून के प्रति आमजन में जागृति लाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से खास प्रयास किए गए हैं. थाना स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग नए कानून के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें.

एसएनपी/