रांची, 28 जून . जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं. हाईकोर्ट का ऑर्डर फैक्स के जरिए रांची सिविल कोर्ट पहुंच गया है.
इसके बाद बेल बांड भरने और यहां से रिलीज ऑर्डर जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है. हेमंत सोरेन के छोटे भाई और राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन बेल बांड भरने के लिए दस्तावेजों के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे हैं.
कोर्ट के आदेश के अनुसार 50-50 हजार रुपए के दो मुचलके भरे जाएंगे. हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी को करीब आठ घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्होंने ईडी की हिरासत में रात साढ़े आठ बजे राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था.
1 फरवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया था. अब 150 दिनों के बाद वह जेल से बाहर आएंगे.
झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर तीन दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार सुबह अदालत द्वारा जमानत मंजूर किए जाने की खबर मिलते ही गठबंधन सरकार के नेताओं और सोरेन के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.
झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर खुशी व्यक्त करते लिखा है, “सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. सत्यमेव जयते.”
झारखंड के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि न्यायालय के इस फैसले का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है. इस फैसले ने झूठ की रेत पर तानाशाही ताकतों द्वारा बनाए गए महल को भी ढहा दिया है.
सोरेन को जमानत मिलने की खुशी में झारखंड कांग्रेस कार्यालय में नेताओं-कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार दोपहर मिठाइयां बांटीं. कांग्रेस की महगामा इलाके की विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अबीर-गुलाल उड़ाए.
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एसएनसी/