नई दिल्ली, 20 मई . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यहां एक विशेष अदालत से दो जून को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश की समाप्ति पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था और उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इसमें कहा गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, वह नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं.
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि उसके आदेश में सीएम केजरीवाल की “रिहाई और आत्मसमर्पण” की समयसीमा तय है.
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