नई दिल्ली, 9 अप्रैल . चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी किया है. सुरजेवाला पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा की मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की है.
चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम सुरजेवाला को नोटिस जारी किया. आयोग ने सुरजेवाला को 11 अप्रैल की शाम 5 बजे तक जवाब देने का निर्देश दिया है.
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र भेजा है. पत्र में चुनाव आयोग ने खड़गे से ऐसी टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
आयोग का कहना है कि पार्टी नेताओं को सभाओं व सार्वजनिक स्थानों पर दिए जाने वाले बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए. चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी नेता महिलाओं को लेकर असभ्य टिप्पणी नहीं करे.
आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के दौरान किसी भी व्यक्ति को महिलाओं के संबंध में अपमानजनक व अभद्र भाषा उपयोग करने की अनुमति नहीं है.
वहीं, इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा था कि उनका पूरा वीडियो सुना जाए. सुरजेवाला के मुताबिक वह हेमा मालिनी का बहुत सम्मान करते हैं. उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की है इसलिए वह हमारी बहू हैं. कांग्रेस नेता का आरोप है कि वीडियो एडिट करके चलाया गया है.
दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने तय किया है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस लगेगा, जिससे इन वाहनों को ट्रैक किया जा सकेगा. चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में 100 और केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स को तैनात करने का भी निर्देश दिया है. आयोग द्वारा भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि 15 अप्रैल या उससे पहले कंपनियों की तैनाती कराई जाए.
चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 1,206 उम्मीदवारों के साथ-साथ बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र से 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे.
लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 88 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 2,633 नामांकन दाखिल किए गए थे. दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल, 2024 थी. दाखिल किए गए 2,633 नामांकन पत्रों की जांच के बाद, 1,428 नामांकन वैध पाए गए. सभी 12 राज्यों में उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल, 2024 थी.
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जीसीबी/