गुरुग्राम, 30 मार्च . गुरुग्राम की अदालत के आदेश के बाद जिला पुलिस ने शनिवार को संगीत वीडियो में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल करने के आरोप में बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता एल्विश यादव और गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया.
इससे पहले, गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राणा की अदालत ने यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था.
दोनों के खिलाफ बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी की धारा 294 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सतीश देशवाल ने बताया, “अदालत के आदेश के आधार पर शनिवार को एल्विश यादव और राहुल यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. हालांकि, दोनों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है. आगे की कार्यवाही चल रही है.”
मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की गई है. इस तारीख पर बादशाहपुर पुलिस स्टेशन की टीम इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी.
पीपल फॉर एनिमल्स (पीएफए) के सदस्य सौरभ गुप्ता द्वारा पिछले साल नवंबर में दायर एक शिकायत में एल्विश यादव और राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने संगीत वीडियो में अवैध रूप से दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल किया है.
गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने वीडियो शूट करने के लिए पशु कल्याण बोर्ड, जिला प्रशासन या वन विभाग से अनुमति नहीं ली थी.
उन्होंने अदालत में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें वन्यजीव तस्करी गिरोहों से धमकियां मिल रही हैं.
उन्होंने यह पत्र पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गुरुग्राम के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को भी भेजा था. सौरभ ने पत्र में सोशल मीडिया पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने और शिकायत वापस लेने का दबाव डालने का जिक्र किया है.
इस मामले में कोर्ट ने यादव और फाजिलपुरिया को नोटिस जारी किया और गुरुग्राम पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया.
विवाद जनवरी 2023 में पैदा हुआ, जब यादव ने अपने गीत ’32 बोर’ के लिए एक संगीत वीडियो जारी किया. वीडियो में कई दृश्य दिखाए गए, जिनमें यादव और अन्य नर्तक सांपों के साथ बातचीत करते नजर आए.
यादव को 23 मार्च को यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न से जुड़े मारपीट के मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने जमानत दे दी थी.
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एसजीके/