नई दिल्ली, 11 मार्च . दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए और देशद्रोह मामले में वैधानिक जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ शरजील इमाम की याचिका पर सोमवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.
शरजील इमाम नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुख्य आरोपी है.
17 फरवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था.
सोमवार को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा.
इमाम पर शुरू में 2020 में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा राजद्रोह के अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था. बाद में, उनके मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 भी लागू की गई.
इमाम 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में है और उसका तर्क है कि उसने यूएपीए की धारा 13 के तहत निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है.
इमाम के आवेदन के अनुसार, उसने न्यायिक हिरासत में तीन साल और छह महीने बिताए हैं, इसलिए वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए के तहत वैधानिक जमानत का हकदार है.
आवेदन में कहा गया है कि वह विश्वसनीय जमानत देने और रिहाई पर किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार है.
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