रांची, 4 मार्च . झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एसटी-एससी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में ईडी के अफसरों को राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी के बाद 31 जनवरी को एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अन्य के खिलाफ रांची स्थित एसटी-एससी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.
इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास की ईडी अफसरों द्वारा जिस तरह तलाशी ली गई और जिस तरह उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, वह अपमानजनक है. सोरेन ने कहा था कि वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं. ईडी का ऑपरेशन उन्हें और उनके पूरे समुदाय को अपमानित करने वाला है.
ईडी ने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. फिलहाल, हाईकोर्ट से ईडी के अफसरों को राहत मिल गई है. जस्टिस अनिकल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने पक्ष रखा.
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एसएनसी/एबीएम