नई दिल्ली, 1 मार्च . दिल्ली के संभ्रांत बैंग्लो रोड इलाके में जुलाई 2018 में रात की सैर के दौरान एक डॉक्टर पर से लूट और हमले के प्रयास में शामिल दो लोगों को एक स्थानीय अदालत ने जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत ने डॉ. मीतू भूषण को पिस्तौल से घायल करने के लिए भोला को पांच साल के कठोर कारावास और गौतम को सात साल की जेल की सजा सुनाई है. दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अदालत ने कहा कि दोषियों ने न केवल एक कमजोर व्यक्ति को लूटने का प्रयास किया, बल्कि डॉ. भूषण को चोटें भी पहुंचाईं, जिसके परिणामस्वरूप उनके सिर पर टाँके लगाने पड़े.
तीस हजारी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान ने ऐसे अपराधों की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि वे न केवल सामाजिक शांति को बाधित करते हैं बल्कि निवासियों में भय भी पैदा करते हैं.
न्यायाधीश मान ने कोई नरमी बरतने से इनकार कर दिया.
गौतम उर्फ सचिन को आईपीसी की धारा 398 के तहत अपराध के लिए सात साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने जुर्माने की रकम में से शिकायतकर्ता डॉ. भूषण को 20 हजार रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया. इसके अलावा, जुर्माने की राशि से राज्य व्यय के लिए 13,772 रुपये की राशि प्रदान की गई. शेष राशि अदालत में जमा कर दी गई.
यह मामला 6 जुलाई 2018 को दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है. डॉ. भूषण और उनकी नौकरानी अपने पालतू कुत्ते के साथ रात की सैर के लिए निकली थीं. हमलावरों ने उन्हें रोक कर उनसे सोने की चेन मांगी, हवा में गोली चलाई और मौके से भागने से पहले पिस्तौल से उन पर हमला किया.
दोनों आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया गया, जिसमें 394 (डकैती का प्रयास करते समय चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य इरादा) शामिल है.
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एकेजे/