![]()
कोच्चि, 28 नवंबर . 2017 के मलयालम एक्ट्रेस असॉल्ट केस से जुड़े मुकदमे की रिपोर्टिंग पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में मीडिया संस्थानों के खिलाफ दर्ज First Information Report की प्रगति को लेकर केरल हाईकोर्ट ने राज्य Government से स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
यह निर्देश जस्टिस सी. प्रतीप कुमार ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसे मामले के आठवें आरोपी Actor दिलीप ने दायर किया है. दिलीप का आरोप है कि कुछ मीडिया संगठनों ने इन-कैमरा ट्रायल की कार्यवाही को प्रकाशित/प्रसारित कर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है.
दिलीप की ओर से दलील दी गई कि अदालत के 18 जनवरी 2022 के आदेश के बाद दर्ज हुई First Information Report में अब तक कोई ठोस जांच आगे नहीं बढ़ी है.
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी की, “इस याचिका का उद्देश्य तो पहले ही पूरा हो चुका है.” हालांकि बचाव पक्ष ने कहा कि तत्काल उद्देश्य पूरा होने के बावजूद, कानूनी प्रक्रिया का तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना आवश्यक है.
सार्वजनिक अभियोजक ने जांच एजेंसियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित कर दी.
इस बीच, एर्नाकुलम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस कोर्ट द्वारा 8 दिसंबर को Actress असॉल्ट केस में फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है. यह मामला फरवरी 2017 में कोच्चि के बाहरी इलाके में एक लोकप्रिय मलयालम Actress के अपहरण और कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा है.
दिलीप पर आरोप है कि उन्होंने साजिश रचकर अपराधियों को हायर किया, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया.
बता दें कि छह से अधिक वर्षों तक चले इस ट्रायल में 200 से अधिक गवाहों के बयान, कई फॉरेंसिक परीक्षण, साक्ष्यों की स्वीकार्यता और मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर कई कानूनी लड़ाइयां शामिल रहीं.
फैसले को लेकर न केवल केरल फिल्म उद्योग बल्कि पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं.
–
डीएससी