![]()
नवादा, 26 नवंबर . नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, Patna के निर्देश पर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इसका आयोजन 13 दिसंबर को किया जा रहा है.
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से 26 नवंबर को सिविल कोर्ट, नवादा के मुख्य द्वार से प्रचार वाहन/जागरूकता रथ को रवाना किया गया. जागरूकता रथ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा शिल्पी सोनीराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
यह प्रचार वाहन शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर आम लोगों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जागरूक करेगा. साथ ही, यह वाहन पंपलेट वितरित कर नागरिकों को प्रोत्साहित करेगा कि वे अपने लंबित मामलों के निष्पादन के लिए 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं.
इस अवसर पर शिल्पी सोनीराज की उपस्थिति में सभी जिला एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, डिफेंस/पैनल अधिवक्ता, पारा विधिक स्वयंसेवक, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के सभी कर्मी उपस्थित रहे.
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा या मुआवजा संबंधी विवाद, पारिवारिक मामलों में तलाक, भरण-पोषण, हिरासत और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है. इसके साथ ही संपत्ति विवाद, स्वामित्व विवादों और किराएदारी मुद्दों की भी सुनवाई की जाती है. धन वसूली एवं उपभोक्ता शिकायतें, व्यवसायों या सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतें भी सुनी जाती हैं. श्रम एवं रोजगार के मुद्दों पर भी सुनवाई होती है.
लोक अदालत में कुछ मामलों का निपटारा नियमित अदालतों की तुलना में तेजी से होता है. यहां कोई कानूनी या अदालती शुल्क नहीं ली जाती है. यह एक अनौपचारिक व्यवस्था है और एक सरल तथा कम भयभीत करने वाला वातावरण होता है.
–
एएमटी/एबीएम