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ढाका, 23 नवंबर . बांग्लादेश की अपदस्थ Prime Minister शेख हसीना, छोटी बहन शेख रेहाना, हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल और बेटे सजीब वाजेद जॉय पर जमीन घोटाले का आरोप है. इस भ्रष्टाचार मामले में फैसला 27 नवंबर को आएगा.
‘पुर्बाचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट’ में Governmentी जमीन के बंटवारे में कथित गड़बड़ियों को लेकर दर्ज तीन अलग-अलग भ्रष्टाचार केस में फैसला सुनाने के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है. स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी.
ढाका स्पेशल जज कोर्ट-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने Sunday को ही तारीख तय की.
शेख हसीना और 12 अन्य के खिलाफ केस में बहस Sunday को पहले ही खत्म हो गई. कोर्ट ने पहले बहस के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की थी. जॉय और पुतुल को भी उसी तारीख को दो संबंधित केस में अपना बचाव पेश करने के लिए कहा गया है.
ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, बांग्लादेश की भ्रष्टाचार विरोधी आयोग एसीसी (एंटी-करप्शन कमीशन) के वकील अबुल कलाम आजाद ने मीडिया को बताया कि 17 नवंबर को जज अब्दुल्ला अल मामून ने शेड्यूल तय करने से पहले एसीसी के उप निदेशक अफनान जन्नत केया से पूछताछ की.
आत्म समर्पण करने वाले एकमात्र आरोपी, पूर्व राजुक (राजधानी उन्नयन कर्तृपक्खा, बांग्लादेश के शहरी आवास से संबंधित विकास प्राधिकरण) सदस्य खुर्शीद आलम, कोर्ट में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि वह अपनी ओर से कोई गवाह पेश नहीं करेंगे और अपनी बेगुनाही दोहराई. वह अभी कस्टडी में अकेले आरोपी भी हैं.
31 जुलाई को, शेख हसीना और शेख रेहाना (शेख हसीना की छोटी बहन) के परिजनों के खिलाफ छह अलग-अलग मामलों में चार्ज फ्रेम किए गए थे, जिससे ट्रायल की औपचारिक शुरुआत हुई.
एसीसी ने पिछले साल जनवरी में ये केस फाइल किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों ने राजुक अधिकारियों की मदद से, सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में गैर-कानूनी तरीके से छह 10-कट्ठा प्लॉट हासिल किए.
भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने 25 मार्च को सभी छह मामलों में चार्जशीट जमा कीं. कुल 29 आरोपियों पर 31 जुलाई को आरोप लगाए गए और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया.
अलग से, ढाका स्पेशल जज कोर्ट-4 ने पुर्बाचल में 30-कट्ठा प्लॉट वितरण को लेकर शेख रेहाना और 17 अन्य के खिलाफ एक और एसीसी मामले में आखिरी दलील के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है.
एसीसी ने पिछले साल 26 दिसंबर को शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों को प्लॉट बांटने के आरोपों की जांच शुरू की थी. बाद में पूर्व Prime Minister और उनके रिश्तेदारों – जिनमें जॉय, पुतुल, शेख रेहाना, ब्रिटिश एमपी ट्यूलिप सिद्दीकी, राडवान मुजीब और अजमीना सिद्दीकी शामिल हैं – पर पुर्बाचल में कुल 60 कट्ठा जमीन हासिल करने के लिए Governmentी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए चार्जशीट फाइल की गईं.
आरोप है कि बड़े Governmentी पदों पर रहते हुए शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया और पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी करके प्लॉट हासिल किए गए थे.
कोर्ट पहले ही हसीना को मानवता का दोषी मान 78 वर्षीय शेख हसीना को मौत की सजा सुना चुकी है. बांग्लादेश की अदालत ने 17 नवंबर को ये फैसला सुनाया था.
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केआर/