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New Delhi, 22 नवंबर . पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत दी है. कोर्ट ने जसीर को राहत देते हुए एनआईए हिरासत के दौरान वकील से मुलाकात की अनुमति दे दी है. कोर्ट के आदेश के अनुसार जसीर वानी अपने वकील से हर दूसरे दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच 20 मिनट तक मुलाकात कर सकेगा.
जसीर बिलाल वानी ने एनआईए मुख्यालय में हिरासत के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंज़ूरी दे दी है. अब वह हर दूसरे दिन अपने वकील से 20 मिनट के लिए मुलाकात कर सकता है. कोर्ट ने इसके लिए समय भी निर्धारित किया है, जो शाम 5 से 6 बजे के बीच होगा.
वहीं, एनआईए का कहना है कि जसीर वानी आतंकी उमर-उन-नबी का सक्रिय सहयोगी है और कश्मीर के काजीगुंड, अनंतनाग का रहने वाला है. उसे 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था. एजेंसी के अनुसार, जसीर पर ड्रोन को मॉडिफाई कर आतंकियों को तकनीकी मदद देने का आरोप है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 नवंबर को जसीर बिलाल वानी को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया था. दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में उसकी कोर्ट में पेशी हुई थी. बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी.
जानकारी के अनुसार, जसीर बिलाल वानी जानलेवा कार बम ब्लास्ट से पहले ड्रोन को मॉडिफाई करने और रॉकेट बनाने की कोशिश में भी शामिल था. एनआईए बम धमाके के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए कई एंगल से जांच में जुटी हुई है.
चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई कि 200 बम तैयार करने की तैयारी चल रही थी और बम को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में एक साथ फोड़ने की योजना बनाई गई थी. दिल्ली ब्लास्ट से पहले जांच कर रही टीम को बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद हुए थे. इसकी जांच फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची. यहां से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसी बीच 10 नवंबर को दिल्ली में कार ब्लास्ट की घटना हुई थी.
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एएमटी/डीएससी