दिल्ली ब्लास्ट केस: चार मुख्य आरोपियों को 10 दिन की रिमांड

New Delhi, 20 नवंबर . दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने चार और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद सभी चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया.

एनआईए ने अदालत से आरोपियों की 15 दिन की हिरासत की मांग की थी, ताकि उनसे पूछताछ कर पूरे मॉड्यूल को बेनकाब किया जा सके. हालांकि, कोर्ट ने चारों आरोपियों को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया.

कोर्ट ने डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद और आदिल अहमद को 10 दिन की कस्टडी में भेजा है. एनआईए के अनुसार, ये चारों आरोपी ब्लास्ट की प्लानिंग और उसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे.

एनआईए की प्राथमिक जांच के अनुसार, इन चारों आरोपियों ने दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी. इस हमले में कई निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे.

एजेंसी ने इससे पहले इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर धमाके में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी और जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने आतंकी को तकनीकी सहायता प्रदान की थी, शामिल थे. इन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और एनआईए इस पूरे आतंकी मॉड्यूल की गहन जांच कर रही है.

आपको बताते चलें, हमले की जांच केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए को सौंपी गई थी. इसके बाद से एजेंसी विभिन्न राज्यों की Police के साथ मिलकर इस मॉड्यूल से जुड़े हर सदस्य का पता लगाने और उसे न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. एनआईए का कहना है कि वह इस भीषण आतंकी साजिश की पूरी परतें खोलने और इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिशें जारी रखे हुए है.

पीएसके