केरल: पॉक्सो मामले में दोषी शिक्षक को उम्रकैद

कन्नूर, 15 नवंबर . केरल के कन्नूर स्थित पलाथई में एक बच्ची का यौन शोषण करने वाले शिक्षक को पॉक्सो के तहत दंडित किया गया है. चौथी कक्षा की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाले शिक्षक के. पद्मराजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके अलावा, अदालत ने भारी जुर्माना भी लगाया है.

दोषी को पॉक्सो के तहत 40 साल जेल में काटने होंगे. थालास्सेरी फास्ट-ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने यह सजा सुनाई. अदालत ने Friday को पद्मराजन को दोषी माना था. जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का पूर्व नेता भी रहा है.

पॉक्सो के तहत उसे अधिकतम बीस साल या उम्र कैद की सजा हो सकती थी.

इस मामले ने Political विवाद खड़ा कर दिया है क्योंकि जांच दल पांच बार बदला गया था और अंतरिम आरोपपत्र में पॉक्सो की धाराएं शामिल नहीं थीं.

पद्मराजन पर सेक्शन 376एबी (बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पद्मराजन को 10 वर्षीय बच्ची का स्कूल के भीतर और बाहर यौन शोषण करने का दोषी पाया गया. उसने बच्ची के साथ ऐसा जनवरी और फरवरी 2020 में तीन बार किया.

पनूर Police ने थालास्सेरी के Police उपाधीक्षक से शिक्षक की शिकायत की थी.

प्रारंभिक जांच में शिकायत को फर्जी माना गया. जिसके बाद आम लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था. 15 अप्रैल, 2020 को पद्मराजन को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी.

क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं किया था.

पांच अलग-अलग जांच टीमों ने तहकीकात की और इसके बाद मई 2021 में अंतिम आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया.

फरवरी 2024 में, मुकदमा शुरू हुआ और थालास्सेरी पॉक्सो कोर्ट ने अंततः आरोपी को दोषी पाया.

अभियोजन पक्ष ने Friday को कहा था कि आरोपी अधिकतम सजा का हकदार है और राहत की बात है कि पीड़िता को बाल दिवस (14 नवंबर) पर न्याय मिला.

सजा सुनाए जाने से पहले, अभियोजन पक्ष ने Saturday को अदालत से कठोरतम दंड देने का आग्रह किया. वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामला राजनीति से प्रेरित है.

तो पद्मराजन ने नरमी बरतने की अपील करते हुए कहा कि उनके परिवार में उनकी पत्नी, बच्चे और मां हैं.

इसके जवाब में अदालत ने कहा कि उसने केवल मामले के गुण-दोष की जांच की थी.

इस बीच, माकपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक एम.वी. जयराजन ने अदालत के फैसले की सराहना की और कहा कि जो भी फैसला सुनाया गया उससे सियासत का कुछ लेना देना नहीं है.

केआर/