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इस्लामाबाद, 6 नवंबर . इमरान खान की बहन अलीमा खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. स्थानीय मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, एंटी टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने Pakistan तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की बहन के खिलाफ Thursday को एक और गैर जमानती वारंट जारी किया है.
Pakistanी मीडिया के अनुसार, सादिकाबाद Police स्टेशन में अलीमा खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, Government विरोधी नारे लगाने, तोड़फोड़ और पथराव का मामला दर्ज है. इसी मामले में एटीसी सुनवाई कर रही है और आठवीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया है.
गैर जमानती वारंट जारी करने के अलावा कोर्ट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और इस्लामाबाद कमिश्नर मुहम्मद अली रंधावा को अलीमा खान की संपत्तियों के बारे में डिटेल जानकारी साझा करने का आदेश भी दिया है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने अलीमा के नाम पर रजिस्टर किए गए किसी भी फर्म या शेयर का रिकॉर्ड भी मांगा है.
इसके लिए Pakistan के प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अध्यक्ष आकिफ सईद को आदेश भी जारी कर दिया गया है. कोर्ट की तरफ से पहले 7 बार जब गैर जमानती वारंट जारी किया गया, वह अदालत के सामने पेश नहीं हुईं.
ऐसे में कोर्ट की तरफ से 24 अक्टूबर को नादरा महानिदेशक से अलीमा के कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड (सीएनआईसी) को ब्लॉक करने का आदेश दिया. इसके साथ ही उनके पासपोर्ट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया जा चुका है.
इसके साथ ही स्टेट बैंक के गवर्नर को आलीमा के सभी बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है. एटीसी जज अमजद अली शाह ने कहा कि अलीमा का अदालत में पेश न होना न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के समान है.
अलीमा से जुड़ी वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास 12 बैंक खाते हैं. हालांकि, इन सभी खातों को पहले ही फ्रीज कर दिया गया है. एमसीबी के एक खाते में 124 मिलियन Pakistanी रुपए (पीकेआर) जमा हैं.
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केके/डीकेपी