jaipur, 13 अक्टूबर . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने Rajasthan में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि 160 साल पुराने कानून को समाप्त कर केंद्र Government जो तीन नए कानून लाई है, उनके माध्यम से 2027 के बाद जो भी First Information Report होगी, उस पर तीन साल के अंदर ही Supreme court तक न्याय दिलाने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी.
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, “तीन नए कानून सभी को सरलता से और समय पर सुलभ न्याय देने का कार्य करेंगे. Prime Minister Narendra Modi ने देशवासियों को ‘ईज ऑफ लिविंग’ दिया है और इन कानूनों से ‘ईज ऑफ जस्टिस’ भी मिलेगा. हमारी न्याय प्रणाली अब दंड के स्थान पर न्याय के सिद्धांत पर कार्य करेगी.”
उन्होंने अपील करते हुए कहा, “आपराधिक न्याय से जुड़े लोगों को मेरा विनम्र अनुरोध है कि Rajasthan में लगाए गए तीन नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी जरूर देखें.”
उन्होंने कहा कि Rajasthan में सजा दिलाने की दर पहले महज 42 प्रतिशत थी. तीन नए कानून लागू हुए सिर्फ एक साल ही हुआ है और यह दर बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. अमित शाह ने कहा, “जब इनका पूर्ण रूप से इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, तब सजा दिलाने की दर 90 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी. इन कानूनों में सभी प्रकार की वैज्ञानिकता की व्यवस्था की गई है.
उद्घाटन भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “तीन नए कानूनों में 29 से अधिक स्थानों पर समय-सीमा भी निर्धारित की गई है. 90 दिनों में पीड़ित को अपडेट देना अनिवार्य है. 14 दिनों में Police रिपोर्ट की प्रति पीड़ित को देनी होगी. 60 दिन और 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी.”
अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में मोदी Government के सुधार 21वीं सदी के सबसे बड़े रिफॉर्म्स हैं. इसके लागू होने के बाद हमारी न्याय प्रणाली पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक बन जाएगी.
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डीसीएच/डीएससी