New Delhi, 13 अक्टूबर . वस्तु एवं सेवा कर (GST) पोर्टल को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए अपडेट किया गया है, जिसे जीसटीआर-9 फॉर्म को भरकर फाइल किया जा सकता है.
इसके अलावा, टैक्सपेयर्स अब फॉर्म GSTआर-9सी का इस्तेमाल कर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हैं. GSTआर-9सी वार्षिक रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है.
इस वर्ष फाइलिंग विंडो हर बार से कुछ छोटी है इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रक्रिया को तय समय से पहले ही पूरा कर लें.
रेगुलर स्कीम के तहत, एसईजेड यूनिट्स और एसईजेड डेवलपर्स सहित सभी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को जीसटीआर-9 को फाइल करना जरूरी है.
वर्ष के दौरान कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में शिफ्ट होने वाले टैक्सपेयर्स को भी यह फॉर्म फाइल करना जरूरी होगा.
कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स फॉर्म GSTआर-9ए का इस्तेमाल कर अपना वार्षिक रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
कैजुअल टैक्सपेयर्स, नॉन-रेजिडेंट टैक्सपेयर्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और ओआईडीएआर सर्विस प्रोवाइडर को वार्षिक रिटर्नस फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी.
Government समय-समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ वर्ग के टैक्सपेयर्स को GSTआर-9 फाइल करने से छूट दे सकती है.
केंद्र के अनुसार, फॉर्म GSTआर-9सी उन टैक्सपेयर्स द्वारा फाइल किया जाना चाहिए, जिनका कुल कारोबार वित्त वर्ष के दौरान Government द्वारा अधिसूचित निर्धारित सीमा से अधिक हो.
इन टैक्सपेयर्स को अपने खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना होगा और ऑडिट किए गए वार्षिक खातों की एक कॉपी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ जमा करनी होगी.
विशेषज्ञों ने कहा, “अब पोर्टल एक्टिव होने के साथ टैक्स प्रोफेशनल्स और बिजनेस समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक GST फाइलिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं.”
GSTआर-9 एक वार्षिक GST रिटर्न है, जिसे किसी विशेष वित्त वर्ष के बाद के वर्ष के 31 दिसंबर तक फाइल किया जाना चाहिए.
इसमें व्यवसाय की बिक्री, खरीद और उस वर्ष के दौरान भुगतान या एकत्रित GST का विवरण शामिल होता है.
GST के अंतर्गत वे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स जिनका वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपए से अधिक है, को GSTआर-9 रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है.
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एसकेटी/