ग्रेटर नोएडा में कूड़ा प्रबंधन के उल्लंघन पर सख्ती, सोसायटी पर लगा जुर्माना

ग्रेटर नोएडा, 10 अक्टूबर . स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगातार कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है. इसी क्रम में Friday को प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर पाई स्थित एल्डिको ग्रीन मिडोज सोसायटी और सेक्टर स्वर्णनगरी स्थित पारस प्लैटिनम सोसायटी का निरीक्षण किया.

इस दौरान दोनों सोसायटी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कूड़ा निस्तारण व्यवस्था की जांच की गई. निरीक्षण में पाया गया कि एल्डिको ग्रीन मिडोज सेक्टर पाई सोसायटी में कचरे का निस्तारण व्यवस्था लगभग संतोषजनक है. सोसायटी द्वारा गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग इकट्ठा कर उसका समुचित निपटान किया जा रहा है.

हालांकि, प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लगाए गए जुर्माने की राशि सोसायटी द्वारा अभी तक जमा नहीं की गई थी. इस पर प्राधिकरण की टीम ने सोसायटी प्रबंधन को कड़ी चेतावनी देते हुए आदेश दिया कि सात दिनों के भीतर जुर्माने की पूरी राशि जमा कराई जाए, अन्यथा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

दूसरी ओर, पारस प्लैटिनम सोसायटी सेक्टर स्वर्णनगरी में कूड़ा प्रबंधन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई. निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि सोसायटी में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी और न ही कचरे को वैज्ञानिक पद्धति से प्रोसेस किया जा रहा था.

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने सोसायटी पर 36 हजार रुपए का तत्काल जुर्माना लगाया. साथ ही सोसायटी के अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन को निर्देश दिया गया कि निर्धारित नियमों के अनुसार कचरे का निस्तारण किया जाए और निवासियों को इसके प्रति जागरूक किया जाए.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने निवासियों और सोसायटी प्रबंधकों से अपील की है कि वे स्वच्छता को केवल Governmentी जिम्मेदारी न समझकर अपना नैतिक कर्तव्य मानें. उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है. यदि सभी सोसायटियां निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कूड़ा प्रबंधन करें तो न केवल पर्यावरण स्वच्छ रहेगा बल्कि बीमारियों में भी कमी आएगी.

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेंगे और जो भी सोसायटी या संस्थान कूड़ा प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ आर्थिक जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

पीकेटी/एसके